इंदौर। सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों के बीच कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि इंदौर में निजी कार्यालयों को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। सिर्फ सेक्रेटरी और चार्टर्ड एकाउंटेंट के कार्यालय को खोलने की सशर्त अनुमति दी गई है। इनके अलावा अन्य किसी भी प्रकार के निजी कार्यालयों को खोले जाने की अनुमति नहीं हैं।
दरअसल इन दिनों सोशल मीडिया पर इंदौर में निजी कार्यालयों को खोलने की अनुमति देने संबंधी ख़बरें फ़ैल रही है। कलेक्टर मनीष सिंह ने इन खबरों को गलत करार देते हुए कहा है कि इंदौर में सिर्फ सेक्रेटरी और चार्टर्ड एकाउंटेंट के कार्यालय को खोलने की सशर्त अनुमति दी गई है। ये भी केवल ऑनलाइन काम कर सकेंगे और इनमें कोई भी ग्राहक नहीं आएगा। अन्य किसी भी प्रकार के निजी कार्यालयों को खोले जाने की अनुमति नहीं हैं। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने स्थानीय पुलिस अधिकारियों को तदानुसार कार्यवाही हेतु स्पष्ट निर्देश प्रदान किए हैं।
