झाबुआ। मध्यप्रदेश के झाबुआ से कांग्रेस विधायक कांतिलाल भूरिया पर धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में केस दर्ज किया गया है। उनके खिलाफ मामला अलीराजपुर जिले के बोरी में दर्ज किया गया है। रतलाम-झाबुआ संसदीय क्षेत्र में उनके खिलाफ तीसरी एफआईआर दर्ज की गई है।
दरअसल कांतिलाल भूरिया ने अपने समर्थकों के साथ 22 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले स्कूल भवन का भूमिपूजन किया था। कोरोना संकट के कारण इस समय जिले में इस समय धारा 144 लागू है। ऐसे में उनके खिलाफ अलीराजपुर जिले के बोरी में एफआईआर दर्ज की है।
बता दे कि इससे पहले कांतिलाल भूरिया के खिलाफ झाबुआ और रतलाम में भी एफआईआर की जा चुकी है। पिछले दिनों कांतिलाल भूरिया के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को लेकर उनके बेटे विक्रम भूरिया ने कहा था कि भाजपा सरकार उन्हें डराने की कोशिश कर रही है। लेकिन कांग्रेस नेता डरने वाले नहीं है। 30 जून को उन्होंने कहा था कि हम अलीराजपुर भी जाएंगे। प्रशासन चाहे तो वहां भी एफआईआर दर्ज कर ले। हम डरने वाले नहीं है।
