इंदौर। मध्यप्रदेश में कोरोना वायरस के छह मामले सामने आने के बाद इंदौर में 25 मार्च तक लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है। कलेक्टर ने अपने आदेश में कहा कि अब इंदौर हवाई अड्डे की तरह ही रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या अन्य किसी स्थल पर यात्रियों के आवागमन को देखते हुए जाँच की जाएगी। सभी यात्रियों को कोरोना वायरस की जांच कराना अनिवार्य होगा।
इसके अलावा सभी सरकारी कार्यालयों में सेवारत कर्मचारी 31 मार्च तक अपने घरो से ही काम करेंगे। लॉकडाउन के दौरान समस्त निजी संस्थान, कार्यालय, कॉल सेंटर या निजी क्षेत्र में स्थित समस्त प्रतिष्ठान भी बंद रहेंगे। हालाँकि पुलिसकर्मी, राशन दुकान, रेल, हवाई जहाज, बस अड्डा, पेयजल आपूर्ति सहित अन्य जरुरी सुविधाएँ संचालित रहेगी। वहीँ बैंक सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक संचालित होंगे।
इनके अलावा जिले में चलने वाली समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं संबंधी कोचिंग क्लासेस और सेंटर बंद रहेंगे। इसी तरह हॉबी क्लासेस, समर क्लासेस, ग्रूमिंग क्लासेस जैसी समस्त क्लासेस भी बंद रहेगी। इनके अलावा जिले के सभी वाचनालय, वाटर पार्क, जिम्नेशियम, मैरिज हॉल, गार्डन, सिनेमा हॉल, डिस्कोथेक को भी बंद रखने का आदेश दिया गया है। कर्मचारियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीँ आधिकारिक यात्रा, प्रशिक्षण, सार्वजनिक समारोह, समस्त मॉल एवं माल में संचालित समस्त दुकानें, आउटलेट, शोरूम को भी बंद रखा जाएगा।
