भोपाल, द टेलीप्रिंटर। चार चरणों के लॉकडाउन के बाद सोमवार से प्रदेश अनलॉक होना शुरू हो गया है। अब प्रदेश में रेड ज़ोन और ग्रीन ज़ोन नहीं होंगे बल्कि सिर्फ कंटेनमेंट क्षेत्र होंगे। कंटेनमेंट क्षेत्र को छोड़कर प्रदेश के अन्य हिस्से सोमवार से आवागमन, व्यापार के लिए खुल गए हैं। अब कोई भी व्यक्ति बिना पास के राज्य के भीतर कहीं भी आ जा सकेगा। हालांकि कंटेनमेंट क्षेत्र में 30 जून तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। इस दौरान पूरे प्रदेश में रात 9 बजे से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान आवश्यक कार्यों को छोड़कर किसी को बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी।
सोमवार से भोपाल, इंदौर, उज्जैन में कंटेनमेंट क्षेत्र को छोड़कर नगर निगम सीमा के भीतर निजी व सरकारी दफ्तर 50% कर्मचारियों के साथ खुल सकेंगे जबकि प्रदेश के बाकी हिस्सों में 100% कर्मचारियों के साथ खुल सकेंगे। इसके अलावा भोपाल, इंदौर, उज्जैन संभाग को छोड़कर प्रदेश के बाकी हिस्सों में 50% सवारियों के साथ आज से यात्री बस सेवा भी शुरू हो रही है। हालांकि अंतरराज्यीय बस सेवा को 7 जून तक के लिए प्रतिबंधित रखा गया है।
इसके अलावा भोपाल, इंदौर, देवास, खंडवा, उज्जैन, नीमच, धार के नगरीय क्षेत्रों को छोड़कर अन्य जगहों पर बाजार खोलने पर प्रतिबंध नहीं रहेगा। भोपाल में 33 फीसदी, देवास, खंडवा, धार में 50 फीसदी और इंदौर, उज्जैन, बुरहानपुर, नीमच में 25 फीसदी दुकानें बारी-बारी से खुलेगी। दुकानों में एक समय में पांच से अधिक व्यक्तियों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार भोपाल में बाजार पहले की तरह शाम 7 बजे बंद हो जाएंगे। हालांकि आवाजाही रात नौ बजे तक रह सकेगी।
प्रदेश में अधिकतम 50 मेहमानों के साथ विवाह समारोह की अनुमति दी गई है। वहीँ अंतिम संस्कार में 20 लोग शामिल हो सकेंगे। इस दौरान मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा। वहीँ आठ जून से प्रदेश में धार्मिक स्थल, सार्वजनिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल खुल जाएंगे। इसके अलावा 12वीं की परीक्षा के लिए स्कूल खोले जाएंगे, लेकिन स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान आदि खोलने का फैसला जुलाई में लिया जाएगा। सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, सभा कक्ष, मैरिज गार्डन, सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक गतिविधियों पर पहले की तरह प्रतिबंध रहेगा।
