भोपाल। अब से मिठाई कारोबारियों को अपनी दुकान में रखी मिठाई की ट्रे पर मिठाई बनने की तारीख और एक्सपायरी डेट की जानकारी देनी होगी। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एफएसएसएआई) ने यह आदेश जारी किया है। 1 जून 2020 से मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में यह व्यवस्था लागू हो जाएगी।
मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार ने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान छेड़ रखा है। सरकार के इस अभियान को अब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के फैसले से मजबूती मिलने वाली है। एफएसएसएआई ने उपभोक्ताओं की सेहत का ख्याल रखते हुए एक नई गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन के अनुसार मिठाई कारोबारियों को शो-केस में रखी मिठाई की पूरी जानकारी देनी होगी। जैसे मिठाई का नाम, दाम, कब बनायी गयी और इसे कब तक इस्तेमाल किया जा सकता है। बता दे कि अब तक यह जानकारी डिब्बे या पैकिंग पर दर्ज होती थी।
