भोपाल। भोपाल में कोरोना पॉजिटिव मामले की संख्या को देखते हुए कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने लॉकडाउन के चौथे चरण में भोपाल के कुछ इलाकों में सशर्त छूट दी गई है। नए आदेशों में कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर कुछ क्षेत्रों में गतिविधियों के लिए छूट दी गई है। हालाँकि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। वहीँ स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, सैलून सहित अन्य चीजों को अभी बंद हो रखने का निर्णय लिया गया है।
कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने अपने आदेशों के तहत भोपाल शहर को छह जोन में बांटा है। कोलार सेक्टर में कोलार गेस्ट हाउस से बंसल अस्पताल चौराहा से काला पानी एवं हबीबगंज अंडरब्रिज से बावरिया कला तक, होशंगाबाद रोड सेक्टर में आईएसबीटी से मिसरोद थाना समरधा तक (बागसेवनिया लहरपुर जाट खेड़ी इंच जाने हेतु कनेक्टिंग रोड को छोड़कर), रातीबड़ सेक्टर में सूरज नगर तिराहे से रातीबड़ थाना क्षेत्र की सीमा तक, गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया सेक्टर में रायसेन रोड निजामुद्दीन रोड अयोध्या बायपास रोड से करारिया गांव तक, बीएचईएल सेक्टर क्षेत्र में कस्तूरबा अस्पताल से बीएचईएल कॉलोनी से बिजली कॉलोनी होते हुए पटेल नगर तक (नेहरू नगर, पिपलानी थाने के पीछे को छोड़कर) और बैरागढ़ सेक्टर में लालघाटी चौराहे से बैरागढ़ खजूरी सड़क तक।
इन छह सेक्टरों में कंटेनमेंट क्षेत्र को छोड़कर 33 फीसदी कर्मचारियों के साथ अशासकीय कार्यालय, 50 फीसदी कर्मचारियों के साथ इंडस्ट्री, एसडीएम की अनुमति से वाहन रिपेयरिंग या स्पेयर पार्ट्स की दुकान खोलने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की इन सीटू निर्माण की अनुमति दी गई है। निर्माण श्रमिकों का कार्य स्थल पर या आसपास ही निवास करना अनिवार्य होगा। वहीँ राजधानी परियोजना प्रशासन/नगर निगम लोक निर्माण विभाग आदि का संधारण और निर्माण कार्य जैसे पेयजल, सीवेज, पेचवर्क, पार्क, गार्डन रोड इत्यादि का कार्य करने की अनुमति रहेगी। कंटेनमेंट क्षेत्र को छोड़कर कोचिंग संस्थानों को 33% स्टाफ तक की उपस्थिति के साथ ऑनलाइन कोचिंग हेतु रिकॉर्डिंग करने की अनुमति रहेगी।
हालांकि इन सेक्टरों में काम करने वाले कर्मचारियों को उस सेक्टर के अंदर निवासरत होना अनिवार्य है। उस सेक्टर के बाहर से कोई भी कर्मचारी कार्यस्थल पर प्रतिदिन आवागमन के लिए प्रतिबंधित रहेगा। इन सभी कर्मचारियों को वोटर आईडी कार्ड रखना अनिवार्य है ताकि उनके सेक्टर की पहचान हो सके।
वहीँ सार्वजनिक स्थलों पर थूकने, शराब, पान, गुटखा, तंबाकू सेवन पर पहले की तरह प्रतिबंध रहेगा। 65 वर्ष की आयु से अधिक वृद्धजनों, गर्भवती महिलाओं ,10 वर्ष से कम आयु के बच्चों एवं समस्त ऐसे व्यक्तियों जिनको अन्य बीमारियां हैं को अत्यावश्यक सेवाएं एवं स्वास्थ्य संबंधित कारणों के अलावा अपने घर से बाहर निकलने की छूट नहीं रहेगी। कंटेनमेंट जोन में बिना अनुमति के ओपीडी एवं क्लीनिक संचालन प्रतिबंधित रहेगा। सभी स्कूल, कॉलेज, शिक्षण प्रशिक्षण कोचिंग संस्थान, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्पोर्ट्स कंपलेक्स स्विमिंग पूल, पार्क, होटल, स्पा, सैलून, धार्मिक स्थल और समस्त सामाजिक, राजनैतिक, खेल, शैक्षणिक, धार्मिक समारोह व समस्त लोक परिवहन सेवाएं जिसमें निजी बसें टैक्सी ऑटो ई रिक्शा शामिल है और अंतर जिला बस, रेल सेवा आदि प्रतिबंधित रहेंगे। जिले में पूर्व में घोषित टोटल लॉकडाउन जारी रहेगा किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। जिले की सभी सीमाएं सील की गई है। जिला की सीमा में बाहरी लोगों का और जिले के निवासरत व्यक्तियों का बाहर आवागमन प्रतिबंधित किया गया है।
कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर जिन क्षेत्रों में छुट दी गई हैं, उनके लिए कुछ नियम भी तय किए गए है। जैसे समस्त शासकीय-अर्ध शासकीय कार्यालयों में अधिकतम 33 फीसदी स्टाफ की उपस्थिति के साथ संचालन की अनुमति रहेगी लेकिन कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत आने वाले स्टाफ को कार्यालय में जाने की अनुमति नहीं होगी। कंटेनमेंट जोन के बाहर वह निर्माण कार्य शुरू हो सकेगा, जिसमें कार्यस्थल पर ही श्रमिक उपलब्ध हो एवं जिन्हें कार्यस्थल से बाहर से ना आना पड़े। घर पर शादी/विवाह समारोह अधिकतम 10 व्यक्तियों की उपस्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए संपन्न होगा। अंतिम संस्कार अधिकतम 10 व्यक्तियों की उपस्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए होगा। अति आवश्यक परिस्थितियों में उपयोग होने वाले प्रत्येक ट्रक में दो चालक एवं एक हेल्पर होगा। प्रत्येक निजी फोर व्हीलर गाड़ी में चालक और अधिकतम दो व्यक्ति एवं प्रत्येक टू व्हीलर में केवल चालक की अनुमति होगी। होम डिलीवरी वाली स्टेशनरी दुकान, कूलर, फ्रिज, एसी, पंखा की दुकानें खोलने की अनुमति होगी। ऑप्टिशियन दुकान जो डॉक्टर के परामर्श से चश्मे का ग्लास फ्रेम आदि बदलने के लिए खोलने की अनुमति होगी। शहरी क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर समस्त स्टैंडअलोन दुकान रहवासी इलाके के अंदर स्थित दुकानें खोलने की अनुमति होगी। ग्रामीण क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर समस्त दुकाने खोलने की अनुमति होगी। कंटेनमेंट एरिया के बाहर वाले इलाके में सक्षम अनुमति प्राप्त आटा चक्की खोलने की अनुमति होगी।
इसके साथ ही अत्यावश्यक सेवा वाले विभाग जिसमें राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत, दूरसंचार, नगर पालिका, पंचायत, नगर सैनिक, आपदा प्रबंधन, पेय जल, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीकॉम, इंटरनेट, पोस्टल सेवाएं कार्यालयों के लेखा शाखा भुगतान, वेतनमान यदि आदि हेतु बैंक एटीएम वाहन आदि कार्यालय इससे मुक्त रहेंगे। नगर निगम द्वारा खाना वितरण प्रणाली, सक्षम अधिकारी द्वारा अधिकृत किराना खाना की होम डिलीवरी, सांची पार्लर में किराना खाद्य पदार्थ रखने एवं विक्रय नगर निगम द्वारा सब्जी फल किराना वितरण प्रणाली टोकन प्रणाली के आधार पर सीमित लोगों को प्रतिदिन राशन वितरण करने हेतु पीडीएस दुकानों का संचालन, रेडी टू ईट वस्तुओं की होम डिलवरी, बेकरी/ बैक्ड वस्तुओं की पार्सल या होम डिलीवरी सेवाएं हेतु दुकाने खुली रहने की अनुमति, दीनदयाल अंत्योदय कम्युनिटी किचन, होम डिलीवरी /होम टिफिन वाले होटल, पेट्रोल पंप, एलपीजी गैस कंपनी के डिपो से गैस सिलेंडरों की आपूर्ति, प्रातः 6:30 बजे से 9:30 बजे तक घर-घर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता एवं न्यूज़पेपर हॉकर साथ ही कोई अत्यावश्यक सेवाएं, वस्तुएं एवं संस्थाएं जो शासन द्वारा या इस कार्यालय के आदेश द्वारा विशेष रूप से सूचित किया गया हो वह भी इस आदेश से मुक्त रहेंगे।
