नरसिंहपुर। पन्ना जिले के पवई से भाजपा विधायक प्रहलाद लोधी की सदस्यता फिर से बहाल कर दी गई है। मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि पवई के विधायक प्रहलाद लोधी की विधानसभा में सदस्यता की बहाली की जा रही है।
दरअसल तहसीलदार से मारपीट के मामले में स्पेशल कोर्ट ने प्रहलाद लोधी को दोषी मानते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। जिस पर जबलपुर हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया था और मामले में लोधी को जमानत भी मिल गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था, जिसके बाद से लोधी की सदस्यता बहाल करने की मांग की जा रही थी।
सोमवार को नरसिंहपुर पहुंचें एनपी प्रजापति ने बताया कि, आज सुबह नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव मुझसे आकर मिले भी थे और उनके स्टे को सुप्रीम कोर्ट ने भी यथावत रखा है। अतः लोधी की सदस्यता बहाल की जा रही है अब वह विधानसभा में आए और अपने कार्य भार को संभाले। इस दौरान उन्होंने कहा कि न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत ही उनकी सदस्यता रद्द की थी और अब न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत ही उनकी सदस्यता बहाल की जा रही है।
