भोपाल। प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने आबकारी नीति में बड़ा बदलाव किया है। इस बदलाव के बाद प्रदेश में शराब की उप दुकानें खोलने की इजाजत दी जाएगी। साथ ही यह भी फैसला लिया गया है कि इन उप दुकानों के साथ आहतें भी खोलने होंगे हालांकि इसके लिए अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा।
सरकार की नई आबकारी नीति के तहत शहरी क्षेत्र में पांच किलोमीटर की परिधि में दुकान नहीं होने पर अनुमति मिलेगी वहीँ ग्रामीण क्षेत्र में दस किलोमीटर की परिधि में दुकान नहीं होने पर अनुमति मिलेगी। उप दुकान खोलने के लिए सालाना शराब ठेके के अतिरिक्त राशि देनी होगी। दो करोड़ रुपए तक के ठेके पर 15% अतिरिक्त राशि, दो से पांच करोड़ रुपए तक के ठेके पर 25% अतिरिक्त राशि, 5 करोड़ रुपए से अधिक के ठेके पर 25% से अधिक अतिरिक्त राशि देनी पड़ेगी। कमलनाथ सरकार ने यह प्रावधान वर्ष 2019 की आबकारी नीति के लिए किया है यानी 31 मार्च 2020 तक यह व्यवस्था प्रभावी रहेगी।
