May 19, 2026

अब ड्रोन का उड़ान भरना नहीं होगा आसान

भोपाल। अब से कोई भी व्यक्ति बिना परमिशन के सार्वजनिक स्थलों और आयोजनों में ड्रोन नहीं उड़ा सकेगा। ड्रोन उड़ाने को लेकर नगर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने नई पॉलिसी लागू कर दी है। नए नियमों के तहत ड्रोन उड़ाने वाले को पहले पंजीयन करवाकर लाइसेंस लेना होगा। इसके लिए अंतिम तारीख 31 जनवरी तय की गई है।

डीजीसीए के नए नियमों के अनुसार अब से शादी या किसी समारोह में ड्रोन से शूटिंग करने के लिए 24 घंटे पहले क्षेत्र के थाना प्रभारी को सूचित करना होगा। ड्रोन 60 मीटर से अधिक ऊंचाई पर नहीं उड़ाया जा सकेगा। ड्रोन को सिर्फ दिन में ही उड़ाने की अनुमति होगी। अगर आप रात में ड्रोन उड़ाना चाहतें हो तो इसके लिए आपको डीजीसीए से अनुमति लेनी होगी।

ख़ास बात यह है कि ड्रोन उड़ाने का लाइसेंस उसी व्यक्ति को दिया जाएगा जो 10वीं पास है और 18 साल से अधिक उम्र का है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन, ऑपरेटर परमिट और उड़ाने से पहले क्लीयरेंस लेने के लिए डीजीसीए ने डिजिटल स्काय नाम से डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। यूनिक आईडेंटिफिकेशन नंबर के लिए आवेदक को एक हजार रुपए जबकि अनमैन्ड एयरक्राफ्ट ऑपरेटर परमिट के लिए 25 हजार रुपए देने होंगे। अनमैन्ड एयरक्राफ्ट ऑपरेटर परमिट पांच साल के लिए होगा। इसके बाद रिन्यूअल के लिए 10 हजार रुपए की फीस देनी होगी।

इसके अलावा प्रतिबंधित क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने के लिए रक्षा मंत्रालय से अनुमति लेनी होगी। डीजीसीए द्वारा बनाए गए नियमों का उल्लंघन करने पर सजा का प्रावधान भी रखा गया है। आरोपी पर आईपीसी की धारा 287, 336, 337, 338 के तहत जुर्माने और सजा की कार्रवाई की जाएगी।

Written by XT Correspondent

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