भोपाल। लॉकडाउन के चौथे चरण में मध्यप्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए ऑरेंज जोन को खत्म कर दिया है। अब प्रदेश में सिर्फ दो जोन होंगे रेड और ग्रीन। सरकार ने ग्रीन ज़ोन में कुछ प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर बाकि बाजार सहित सभी गतिविधियाँ शुरू करने की इजाजत दे दी है। वहीँ रेड ज़ोन में फ़िलहाल एक सप्ताह तक बाजार बंद रहेंगे, इसके बाद समीक्षा कर इन्हें खोला जाएगा।
बता दे कि मध्यप्रदेश में इंदौर और उज्जैन जिले को ही रेड ज़ोन में शामिल किया गया है। इसके अलावा भोपाल, बुरहानपुर, जबलपुर, खंडवा एवं देवास नगर निगम क्षेत्र और मंदसौर, नीमच, धार व कुक्षी के नगर पालिका एरिया को ही रेड जोन माना जाएगा। इनके अलावा प्रदेश के सभी हिस्सों को ग्रीन जोन मानकर उसमें केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइन और प्रोटोकॉल के हिसाब से गतिविधियां सामान्य की जाएंगी।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार रात आठ बजे जनता से रूबरू होकर यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मंगलवार से प्रदेश में लॉकडाउन के चौथा चरण नए रूप में लागू होगा। इस चरण में ग्रीन जोन में सभी दुकानें, सब्जी मंडी एवं बाजार खुलेंगे, निजी व शासकीय कार्यालय पूरी क्षमता से संचालित हो सकेंगे। साथ ही लाइसेंस वाली शराब व भांग की दुकानें खुल सकेंगी। इसके अलावा लोगों को निजी वाहनों से आवागमन की छूट रहेगी। हालाँकि शाम 7 से सुबह 7 बजे तक प्रदेश में कर्फ्यू रहेगा और आवागमन नहीं होगा।
वहीँ रेड ज़ोन में मोहल्ले की दुकानें, स्टैंडअलोन दुकानें, रहवासी परिसर की दुकानें तथा बाजारों में स्थित आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रहेंगी। बस डिपो, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट में संचालित कैंटीन, होम डिलीवरी करने वाले रेस्टोरेंट के किचन, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम (बिना दर्शकों के), सभी प्रकार का माल परिवहन, कार्गो मूवमेंट और उनके खाली वाहनों का मूवमेंट जारी रहेगा।
सभी कंटेनमेंट क्षेत्रों में विशेष प्रतिबंध जारी रहेंगे। यहाँ सिर्फ बहुत ही जरूरी गतिविधियों की अनुमति होगी। इस जोन के भीतर और बाहर लोगों का आना-जाना प्रतिबंधित रहेगा। कंटेनमेंट एरिया में उद्योग संचालित नहीं होंगे परंतु इनके बाहर सभी स्थानों पर उद्योग संचालित किये जा सकेंगे। साथ ही सरकार ने कहा है कि रेड जोन के कंटेनमेंट क्षेत्र का दायरा बढ़ाकर उसे बफर घोषित किया जाएगा। हालाँकि इंदौर, भोपाल, उज्जैन और बुरहानपुर में इसका प्रयोग अभी नहीं किया जाएगा।
वहीँ पूरे प्रदेश में लॉकडाउन के चौथे चरण में भी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, प्रशिक्षण संस्थान, होटल, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटेलिटी सेवाएं, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर्स, बार, ऑडिटोरियम प्रतिबंधित रहेंगे। किसी भी तरह के सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन नहीं हो सकेंगे। सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। शाम 7 से सुबह 7 बजे तक प्रदेश में कही भी लोगों का आवागमन नहीं होगा। सार्वजनिक परिवहन की बसें अभी एक सप्ताह तक प्रतिबंधित रहेंगी।
