इंदौर। इंदौर में फलों के एकत्रीकरण और पैकेजिंग के लिए शहर के सात स्कूल, गार्डन और अन्य संस्थाओं का अधिग्रहण किया जाएगा। कलेक्टर मनीष सिंह ने इस सम्बन्ध में आदेश जारी कर दिया है। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ अपराधिक प्रकरण दर्ज कर करवाई की जाएगी।
दरअसल इंदौर में भुगतान के आधार पर फलों का कॉम्बो पैक बनाकर फल विक्रय की व्यवस्था शुरू की जा रही है। ऐसे में फलों के एकत्रीकरण एवं पैकेजिंग के संस्थाओं को अधिग्रहित किया गया है, उनमें मालवा इंस्टीट्युट ऑफ टेक्नोलॉजी पलासिया चौराहा बायपास रोड, एकायना स्कूल बायपास रोड, ग्रेटर बाबा गार्डन एयरपोर्ट रोड, गोल्डर लीव्स बायपास रोड, ड्रीमवर्ल्ड नैनोद रोड गोमटगिरी के पास, सिल्वर पार्क सिल्वर स्प्रिंग के सामने बायपास रोड तथा कार ओ बार इंदौर-देवास बायपास बेस्ट प्राईस के सामने इंदौर शामिल है।
इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने इस सम्बन्ध में आदेश जारी किया है। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधितों के विरूद्ध नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, द एपेडेमिक डिसीज एक्ट 1897 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये भारतीय दण्ड विधान की धारा 187, 188, 269, 270, 271 एवं डिजास्टर मेनेजमेंट एक्ट के तहत अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही की जायेगी।
